कांग्रेस का इतिहास आरक्षण, संविधान, डॉ अंबेडकर विरोधी : सोनकर

119477beba324f44287498925479abd3

शिमला, 21 सितंबर (हि.स.)। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय प्रभारी सोशल मीडिया अणिमा सोनकर ने शिमला में शनिवार को कहा कि कांग्रेस का इतिहास आरक्षण, संविधान व डॉ अंबेडकर विरोधी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान कहा है कि वह “आरक्षण हटा देंगे”। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है।

सोनकर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं दिखाई।

उन्होंने कहा की जवाहर लाल नेहरू ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की काका कालेलकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नेहरू ने 1961 में मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। नेहरू ने डॉ अंबेडकर के सामाजिक व राजनैतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा चुनाव और 1954 में लोकसभा उपचुनाव में डॉ अंबेडकर को हराने का पाप किया। धारा 370 और 35 ए को समाप्त कर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय व सम्मान देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।

सोनकर ने कहा कि इसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला था। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालकर ओबीसी आरक्षण में देरी की। 1966 से 1977 तक, संविधान में 25 बार संशोधन हुआ। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद मोदी के कार्यकाल में संविधान में केवल आठ बार संशोधन हुआ था, यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

भाजपा नेत्री ने कहा कि भाजपा ने हमेशा समस्त समाज के लिए कार्य किया है। हिमाचल पीएम मोदी सरकार ने 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा दिया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण की शुरुआत, 2019 में वित्त आयोग और संविधान की छठी अनुसूची से संबंधित प्रावधानों में संशोधन, 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) आरक्षण का 10 वर्षों के लिए विस्तार किया गया। 2021 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया।