नए राजमार्ग नियम: नए साल की शुरुआत के साथ केंद्र सरकार ने राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर साइन बोर्ड के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। दिशानिर्देश, जो 24 जनवरी से लागू होंगे, का उद्देश्य सड़क उपयोगकर्ताओं को स्पष्ट, मानकीकृत और समय पर जानकारी प्रदान करना है। इन बदलावों के जरिए बढ़ती दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात को और अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
गति सीमा एवं चेतावनी साइन बोर्ड
नई व्यवस्था के तहत, रंबल स्ट्रिप्स जैसे संभावित खतरनाक स्थानों से पहले साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि ड्राइवरों को अपनी गति को नियंत्रित करने का समय मिल सके। हर पांच किलोमीटर की दूरी पर साइन बोर्ड द्वारा गति सीमा की जानकारी दी जाएगी। ये बोर्ड इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ड्राइवर इन्हें आसानी से पढ़ और समझ सकें।
साइन बोर्ड की एकरूपता बढ़ेगी
सड़क परिवहन मंत्रालय ने साइन बोर्डों पर इस्तेमाल होने वाले अक्षरों और संख्याओं के आकार और रंग को मानकीकृत कर दिया है। इस कदम से साइन बोर्डों में एकरूपता बढ़ेगी और उन्हें समझने में आसानी होगी। साथ ही एक ही बोर्ड पर विभिन्न वाहनों की गति सीमा को भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गयी है.
कोई पार्किंग और पैदल यात्री सुरक्षा नहीं
दुर्घटनाओं और ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए हर पांच किलोमीटर पर ‘नो पार्किंग’ के बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके अलावा पैदल यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए क्रॉसिंग के बारे में पहले से जानकारी देने की व्यवस्था की गई है।