केरल हाई कोर्ट का फैसला लिव इन रिलेशनशिप पर: केरल हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम बयान दिया है। कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ लिव-इन में रहती है तो उस पुरुष पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. कोर्ट ने कहा कि लिव-इन में रहने वाले जोड़े की शादी नहीं हो रही है. इस बीच किसी पुरुष को ‘पति’ का दर्जा नहीं दिया जा सकता.
कोर्ट ने कहा कि धारा 498 पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला पर क्रूरता के लिए सजा का प्रावधान करती है। कोर्ट ने कहा कि कोई पुरुष शादी के बाद ही किसी महिला का पति बन सकता है. फैसला सुनाते हुए जस्टिस बदरुद्दीन ने कहा कि कानून की नजर में शादी का मतलब शादी है. अगर कोई पुरुष बिना कानूनी शादी के किसी महिला का पार्टनर बनता है तो वह धारा 498ए के तहत नहीं आएगा।
आईपीसी की धारा 498ए क्या है?
इस धारा के तहत तब सजा का प्रावधान है जब किसी महिला के साथ उसके पति या ससुराल वालों द्वारा क्रूर व्यवहार किया जाता है। जिसके तहत दोषी को 3 साल की जेल और जुर्माना हो सकता है. यह धारा केवल विवाहित जोड़ों पर लागू होती है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लिव इन में रह रहे जोड़े को इस धारा के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता.
क्या है पूरा मामला
एक महिला ने अपने लिव-इन पार्टनर पर मानसिक और शारीरिक क्रूरता का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मार्च 2023 से अगस्त 2023 तक उन्होंने महिला को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया. इस मामले को लेकर शख्स ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग करते हुए, व्यक्ति ने तर्क दिया कि वह शिकायतकर्ता के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में था और उनके बीच कोई कानूनी विवाह नहीं हुआ था।