नैनीताल, 2 दिसंबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने सड़क चाैड़ीकरण मामले में दिए पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने पर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई के बाद शहरी विकास सचिव व जिलाधिकारी अल्मोड़ा को अवमानना का नोटिस जारी कर 30 दिसम्बर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि उन्होंने जनता के हित को देखते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अल्मोड़ा के एनटीडी से लेकर धारकी तूणी तक रोड की मरम्मत व चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है जो अति आवश्यक है, क्योंकि इस रोड पर कई स्कूल है।
रोड की खराब स्थिति व संकरी होने के कारण कई स्कूली बच्चे चोटिल होते आए हैं और रोड पर जाम लगने के कारण स्कूली बच्चे तय समय पर स्कूल नही पहुंच पा रहे है। खंडपीठ ने जून माह में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि इसकी जांच कर कोर्ट को अवगत कराएं। लेकिन अभी तक सरकार ने इसका जवाब कोर्ट में पेश नही किया। सुनवाई पर नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा ने कोर्ट को अवगत कराया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पालिका ने रोड की मरम्मत व चौड़ीकरण के लिए सचिव शहरी विकास व जिलाधिकारी अल्मोड़ा को 74.48 लाख का बजट स्वीकृत कराने का अनुमोदन भेज दिया, लेकिन अभी तक तक बजट नहीं मिला औरन ही कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया गया।