जयपुर, 17 सितंबर (हि.स.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने गोपालपुरा बाईपास पर गुर्जर की थड़ी के पास जेडीए की जमीन पर अतिक्रमण के मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव, जेडीए सचिव, जेडीसी, जेडीए के विधि निदेशक और मुख्य प्रवर्तन अधिकारी सहित अन्य से जवाब मांगा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश संजय शर्मा की याचिका पर दिए।
याचिका में अधिवक्ता अश्विनी चौबीसा ने अदालत को बताया कि जेडीए के जोन-5 के खसरा संख्या 39 का खातेदार जेडीए है। इसके बावजूद कुछ लोगों ने इस जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। पूर्व में भी इस मामले में हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 में तत्कालीन जोन उपायुक्त को कहा था कि इस जमीन पर तृतीय पक्षकार के अतिक्रमणों को हटाया जाए, लेकिन जेडीए ने आदेश की पालना नहीं की और इस जमीन पर लगातार अतिक्रमण जारी रहे। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने जेडीए सहित स्थानीय प्रशासन, बिजली व पीएचईडी विभाग सहित पुलिस प्रशासन को कई प्रतिवेदन दिए, लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए। इसलिए जेडीए की इस खातेदारी जमीन से अतिक्रमण हटाए जाए। वहीं उन दोषी अफसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, जिनके चलते सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।É