हाईकोर्ट ने पेट्रोल चोरी के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज कर दी

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि पेट्रोलियम आधारित ईंधन की चोरी से देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 13.90 लाख कीमत के 13 हजार लीटर पेट्रोल चोरी के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार

अदालत ने कहा कि व्यवसायी मोहम्मद अहमद शफीक खान अपराध का मुख्य आरोपी था। इस तरह की चोरी से ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं और कर राजस्व कम होता है और यह एक अवैध व्यापार है। अदालत ने कहा कि अवैध कारोबार के नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी की हिरासत जरूरी है।

खान टैंकर किराए पर लेता था और न्हावा शेवा बंदरगाह पर इंडियन ऑयल टैंकिग लिमिटेड की पाइपलाइन से पंपों के जरिए अपने टैंकरों में पेट्रोल ट्रांसफर करता था।

चुराया गया ईंधन टैंकर मालिक और अन्य को अवैध रियायती दर पर बेचा जा रहा था। आवेदक मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन डूप से चोरी की निगरानी कर रहा था। न्यायाधीश ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साहित्य से पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया है और अपराध से लाभान्वित हुआ है।