हाई कोर्ट ने केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 50 हजार का जुर्माना लगाया

आज 10 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता संदीप कुमार के वकील ने कहा कि हमारा मानना ​​है कि पिछली दो याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने नहीं रह सकते. जिस पर कोर्ट ने कहा कि क्या कोर्ट ने कभी किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाया है?

कोई ऐसा फैसला दिखाएं जिसमें किसी अदालत ने किसी मुख्यमंत्री को पद से हटाया हो: कोर्ट

कोर्ट के सवाल पर याचिकाकर्ता के वकील ने जवाब दिया कि हां, ऐसा हुआ है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि आप वो फैसला दिखाइए जिसमें कोर्ट ने एक मुख्यमंत्री को उसके पद से हटा दिया है. याचिकाकर्ता के वकील ने पहले के एक मामले का हवाला दिया. मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि यह अयोग्यता का मामला है.

कोर्ट ने जताई नाराजगी

आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली यह तीसरी याचिका थी और कोर्ट ने तीनों याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इस वजह से कोर्ट ने केजरीवाल को पद से हटाने की लगातार याचिका पर नाराजगी जताई और कहा कि यह जेम्स बॉन्ड फिल्म के सीक्वल की तरह रोजमर्रा की बात हो गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उस पर कितना जुर्माना लगाया जाए? याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, कृपया मुझे कुछ समय दीजिए, मैं संक्षेप में अपने विचार रखना चाहता हूं. जिस पर कोर्ट ने कहा कि अपना बयान जल्दी पूरा करें.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाया

दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि सीएम केजरीवाल पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस पर राजपाल को फैसला लेना चाहिए. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि आपका मुवक्किल एक राजनेता है, हमें राजनीति में शामिल न करें. यदि आप यही करना चाहते हैं, तो इसे सड़क पर करें। तुमने कोर्ट का मजाक उड़ाया है, 50 हजार का जुर्माना भरो, नहीं तो हम जुर्माना उतना बढ़ा देंगे, जितना तुम कहोगे। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली यह तीसरी याचिका थी. कोर्ट ने तीनों याचिकाएं खारिज कर दीं.

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की

शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सीएम केजरीवाल चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई करे. इसी के चलते मुख्यमंत्री के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत में मामले की जल्द सुनवाई की मांग की. सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की याचिका का जिक्र किया गया है.