31 साल पुराने पूर्व डीजीपी सैनी हत्याकांड मामले में पंजाब सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस, जानिए क्या कहा?

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पंजाब समाचार: पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी ने अपने खिलाफ दर्ज हत्या के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस मामले की सुनवाई आज (28 अक्टूबर) कोर्ट में हुई. उन्होंने याचिका में दलील दी है कि पंजाब पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करना चाहती है.

इसीलिए 1991 के मामले में तीस साल की देरी के बाद 2020 में केस दर्ज किया गया. उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. कोर्ट ने अब इस मामले में पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर तय की गई है.

राजनीति के कारण निशाना बनाया जा रहा है

सैनी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि वह 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. अधिकारी हैं. उन्होंने लगभग 36 वर्षों तक पंजाब पुलिस में सेवा की है। वह 30 जून 2018 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने दलील दी है कि राजनीतिक कारणों से उन्हें बार-बार निशाना बनाया जा रहा है. पंजाब पुलिस उनकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है. 11 अक्टूबर 2018 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की डीजीपी, आईजीपी या विभाग प्रमुख रहते हुए किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. उन्होंने कहा कि इसके बाद भी पुलिस पीछे नहीं हटी. याचिकाकर्ता ने कहा कि पंजाब पुलिस ने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है. 1991 के एक मामले में 2020 में एफआई दर्ज की गई थी जब याचिकाकर्ता एसएसपी थे।