हाई कोर्ट ने अवैध अतिक्रमण मामले में की सुनवाई

नैनीताल, 10 जुलाई (हि.स.)। हाई कोर्ट ने वन विभाग, राजकीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण मामले में सुनवाई की। हाई कोर्ट ने एक पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 अक्टूबर की तिथि नियत की है।

पूर्व में हुई सुनवाई पर खण्डपीठ ने चीफ सेकेट्री ऑफ उत्तराखंड को निर्देश दिए थे कि प्रदेश के 13 जिलों के लिए अतिक्रमण शिकायती एप्प तैयार करें, ताकि प्रदेश के जागरूक नागरिक इसमे अपनी शिकायत दर्ज कर सकें। मामले के अनुसार दिल्ली निवासी एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायधीश को पत्र भेजकर कहा है कि नैनीताल के पदमपुरी में वन विभाग की भूमि व रोड के किनारे कुछ लोगों ने सम्बंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अतिक्रमण किया है।

जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लिहाजा इसे हटाया जाय। कोर्ट ने इस पत्र का संज्ञान लेकर जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की। साथ में कोर्ट ने जनहित याचिका का क्षेत्र को विस्तृत करते हुए पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, वन भूमि व राजस्व भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश सभी जिला अधिकारी व डीएफओ को देकर रिपोर्ट पेश करने को कहा था।