कोलकाता, 03 जून (हि.स.)। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झाड़ग्राम के भाजपा उम्मीदवार प्रणत टुडू को गिरफ्तारी से राहत दी है। सोमवार को जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश दिया कि पुलिस 21 जून तक भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि गड़बेता पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर पर अस्थायी रोक रहेगी।
इसी तरह से बशीरहाट से भाजपा की उम्मीदवार रेखा पात्रा के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई पर अदालत ने रोक लगा दी। पांच जुलाई तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। पुलिस पर कथित तौर पर हमला और हिंसा भड़काने के सिलसिले में उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।
उल्लेखनीय है कि झाड़ग्राम लोकसभा क्षेत्र में 25 मई को मतदान हुआ था। उस दिन केंद्र में कुछ छिटपुट गड़बड़ी की सूचना मिली थी। गड़बेता में मतदान की स्थिति देखने बूथ पर जाते समय प्राणनाथ पर हमला हुआ। उन्होंने दावा किया कि तृणमूल के कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया। उन पर ईंट-पत्थर फेंके गए।
उस घटना में भाजपा प्रत्याशी के ही खिलाफ गड़बेता थाने में छेड़छाड़, मारपीट, हत्या के प्रयास समेत कई गैर जमानती मामले दर्ज किये गये थे। प्रणत ने मामले को खारिज करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को सुनवाई के दौरान उनके वकील बिलबादल भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव के दिन मंगलापोटा नामक जगह पर करीब 200 लोगों ने उनके मुवक्किल पर हमला किया। उस घटना में केंद्रीय बलों के जवान भी घायल हुए थे लेकिन जब प्रणत और सेंट्रल फोर्स की टीम गड़बेता पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने गई तो शिकायत नहीं ली गई। हालांकि, एक तृणमूल कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।
हाई कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता एक उम्मीदवार है। गणना के दिन उसकी उपस्थिति की आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए फिलहाल पुलिस को उस मामले में निष्क्रिय रहना चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को है।