हाईकोर्ट ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज एफआईआर की रद्द, शादी का झांसा देकर रेप का लगाया था आरोप

जबलपुर, 03 जुलाई (हि.स.)। मप्र हाईकोर्ट ने महिला द्वारा भोपाल के पिपलानी थाना में की गई शिकायत को झूठा करार देते हुए एफआईआर रद्द कर दी। महिला ने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देकर रेप करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य पुरुष के साथ लगातार संबंध में रहने वाली विवाहित महिला इस दलील का सहारा नहीं ले सकती है कि उससे शादी का झूठा वादा करके संबंध बनाए गए थे। दायर याचिका के अनुसार महिला 8 साल तक कथित प्रेमी के साथ संबंध में रही। वह अक्सर लखनऊ से पति के पास से भोपाल आती थी और अन्य पुरुष से संबंध बनाती थी। बाद में वह उसके साथ कई सालों साथ में भी रही। इस बीच पति से तलाक ले लिया तो कथित प्रेमी ने भी साथ छोड़ दिया। इस पर महिला ने भोपाल के पिपलानी थाने में शादी का झांसा देकर कथित प्रेमी के खिलाफ बलात्कार किए जाने का मामला दर्ज कराया था जिसे कि हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सहमति को गलत धारणा के आधार पर प्राप्त की गई सहमति नहीं माना जा सकता है। महिला पहले से शादीशुदा है इसलिए वह यह दावा नहीं कर सकती कि संबंध बनाने की सहमति शादी का झांसा देकर की गई थी। इसलिए कथित प्रेमी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर रद्द की जा रही है।