दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक पर हाई कोर्ट ने चिंता जताई, सुनवाई 13 मार्च को

नई दिल्ली, 04 मार्च (हि.स.)। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों के आतंक पर चिंता जताई है। आवारा कुत्तों के हमले से डेढ़ साल की बच्ची की मौत के मामले में बच्ची के पिता की ओर से मुआवजे की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोग वैन से आकर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। एक इलाके के आवारा कुत्ते किसी पर भी हमला कर देते हैं। आवारा कुत्ते पैदल चलने वालों के लिए मुसीबत का सबब बन रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को खिलाना किसी के लिए अच्छी बात हो सकती है लेकिन ये बाकी लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर सकता है।

यह याचिका राहुल कनौजिया ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि 24 फरवरी को तुगलक लेन के धोबी घाट इलाके में याचिकाकर्ता की डेढ़ साल की बेटी अपने घर के सामने बैठी थी। तभी चार-पांच की संख्या में आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और बच्ची को कुछ मीटर घसीटकर ले गए और बच्ची को मार डाला। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज ने कहा कि बगल के चिल्ड्रेन पार्क में लोग कुत्तों को खिलाते हैं और बच्चों की जान को हमेशा खतरा रहता है।

याचिका में कनौजिया ने कहा है कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की प्रशासनिक लापरवाही की वजह से उनकी बच्ची की जान गई है। याचिका में कहा गया है कि लोगों की जानमाल की सुरक्षा करना उन्होंने इलाके से आवारा कुत्तों को हटाने की मांग करते हुए स्थानीय प्राधिकार को इस संबंध में आदेश जारी करने की मांग की।