नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत देने के फैसले को पलटते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी है. हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की वेकेशन बेंच ने कहा कि निचली अदालत की वेकेशन बेंच ने मामले की सुनवाई में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया. हालांकि, अब आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाश पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया गया है. ट्रायल कोर्ट की यह टिप्पणी कि उसके समक्ष पेश किए गए दस्तावेजों पर विचार नहीं किया गया, सही नहीं है। ईडी की इस दलील पर कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया, हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर उचित विचार करने की जरूरत है. पीएमएलए की धारा 45 के दोहरे प्रावधानों पर अवकाश पीठ न्यायाधीश (ट्रायल कोर्ट) द्वारा विचार नहीं किया गया है।
अवकाशकालीन पीठ ने सत्येन्द्र कुमार एंटिल मामले में फैसले पर विचार नहीं किया। आज की सुनवाई में हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं देना चाहिए, जो हाई कोर्ट के निष्कर्ष के विपरीत हो. अंतरिम जमानत केवल चुनाव के विशेष उद्देश्य के लिए दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि कानून का उल्लंघन करके उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती की गई है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि एएसजी राजू ने मुद्दा उठाया था कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दस्तावेज़ को पढ़ना संभव नहीं है. इस संबंध में हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित है और इससे पता चलता है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दिया. हाई कोर्ट का मानना है कि ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने में अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और दस्तावेजों पर विचार नहीं किया. हाई कोर्ट के आज के फैसले को लेकर दवे ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले से असहमत हैं. वह इस आदेश को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. ऐसे में जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती. इसे कल सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया. ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को रुपये का फैसला सुनाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया गया.