हाईकोर्ट ने 24 हजार शिक्षकों की भर्ती रद्द कर दी

कोलकाता: शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग पैनल द्वारा की गई शिक्षकों की भर्ती को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने 2016 का पूरा जॉब पैनल रद्द कर दिया है. इस पैनल द्वारा राज्य भर में लगभग 24,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी, इसलिए अब उनके भविष्य को लेकर चिंताएं हैं।

मालूम हो कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान 5 से 15 लाख रुपये तक रिश्वत लिये जाने का आरोप लगा था, इस मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और कई तृणमूल पदाधिकारियों के साथ-साथ शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल जेल में हैं. इस मामले ने पूरे राज्य में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद पूरे मामले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है. 

आरोप लगाया जा रहा है कि पूरा घोटाला 2014 में शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की, भर्ती प्रक्रिया साल 2016 में शुरू की गई थी। उस समय पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री थे. जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान रिश्वतखोरी का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि जिनके मेरिट सूची में कम नंबर थे, उन्हें भी मेरिट सूची में ऊंचा स्थान दिया गया. इस मामले की जांच बाद में ईडी ने की थी, जिसमें पार्थ चटर्जी की करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ रुपये मिले थे. हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं का अब निपटारा हो चुका है और पूरी भर्ती रद्द कर दी गई है.