समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका की सुनवाई अब हाई कोर्ट की दूसरी सक्षम पीठ में


रांची, 9 मई (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट में समन की अवहेलना करने के मामले में सीजेएम कोर्ट के समन के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार को हुई। मामले में न्यायाधीश राजेश कुमार की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने इसे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि यह पीएमएलए से संबंधित मामला है, जिस पर सक्षम कोर्ट ही सुनवाई करेगी। इसलिए इस याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस की कोर्ट के समक्ष रखा जाए। हेमंत सोरेन की ओर से मामले में दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईडी के जिस समन पर नहीं गए थे, उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन के ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था।ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार- बार समन जारी किया था।

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी के रांची जोन के असिस्टेंट डायरेक्टर देवव्रत झा की ओर से दर्ज शिकायतवाद पर सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लिया था और समन जारी कर के हाजिर होने का निर्देश दिया था। हालांकि हेमंत सोरेन इस मामले में अब तक हाजिर नहीं हुए हैं।

शिकायतवाद में शिकायतकर्ता ईडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को ईडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है। हेमंत सोरेन ईडी के समक्ष 20 जनवरी को 8वें समन एवं 31 जनवरी को दसवें समन पर उपस्थित हुए थे।