नई दिल्ली, 18 मई (हि.स.)। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने डॉक्टर सुसाइड मामले में दोषी करार दिए गए आम आदमी पार्टी (आआपा) के देवली से विधायक प्रकाश जारवाल की सजा की अवधि पर सुनवाई टाल दी है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अगली सुनवाई 9 जुलाई को करने का आदेश दिया।
आज दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले की पैरवी करने में अभियोजन पक्ष की ओर से आए खर्च का ब्यौरा देते हुए हलफनामा दाखिल किया गया। आज कोर्ट ने तीनों दोषियों की ओर से दाखिल अपनी संपत्ति संबंधी हलफनामे की प्रति विधिक सहायता प्राधिकार को देने का आदेश दिया। कोर्ट ने विधिक सहायता प्राधिकार को निर्देश दिया कि वो दोषियों की भुगतान क्षमता और पीड़ित पर हुए प्रभाव का आकलन कर एक रिपोर्ट दाखिल करे।
कोर्ट ने खुदकुशी करने वाले डॉक्टर की पत्नी ब्रह्मवती देवी की ओर से परिवार को मुआवजा तय करने में कोर्ट की मदद करने की अनुमति देने की मांग करने वाली अर्जी पर भी 9 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।
बता दें कि कोर्ट ने 28 फरवरी को तीनों आरोपितों को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 306, 34, 120बी, 386, 506 और 511 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने हरीश कुमार जारवाल को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने हरीश जारवाल को धारा 306 और 386 के आरोपों से मुक्त कर दिया जबकि धारा 506 का आरोप तय करने का आदेश दिया था।
28 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल समेत तीन आरोपितों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था। इस मामले में प्रकाश जारवाल के अलावा कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल को आरोपी बनाया गया था।18 अप्रैल 2020 को डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर ने अपने घर में फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। पुलिस ने डॉक्टर के यहां दो पेज का एक सुसाइड नोट बरामद किया था। सुसाइड नोट में प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार ठहराया था। पुलिस ने एक डायरी भी बरामद की थी जिसमें डॉक्टर के कुछ पानी के टैंकर जल बोर्ड में चलने की बात कही गई थी। डायरी में उन टैंकर्स के लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का आरोप लगाया गया था।