व्यापारियों की याचिका पर हुई सुनवाई,राज्य सरकार और निगम को निर्देश

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नैनीताल, 14 अक्टूबर (हि.स.)। हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोड़वेज बस स्टेशन तक रोड का सौंदर्यींकरण करने के साथ ही चौड़ीकरण की जद में आ रहे कई व्यापारियों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार सहित नगर निगम को निर्देश दिए हैं कि वे रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे उन सभी दुकानदारों की दुकानों की दूरी, रोड के बीच से कितने मीटर में स्थित है उसकी 17 अक्टूबर तक कोर्ट को मय चार्ट सहित अवगत कराएं।

कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अतिक्रमण की जद में आ रहे है उन्हें लाल रंग व जो नही आ रहे उन्हें हरे रंग से चार्ट में दर्शा कर दें। साथ ही कोर्ट ने धवस्तीकरण पर लगी रोक को अगली तिथि तक बढ़ाते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओ से कहा गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने सर्वे कर रिपोर्ट पेश कर दी है। ये वे दुकानदार हैं जो रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे है। रोड चौड़ीकरण नोटिस के मुताबिक रोड के बीच से 12-12 मीटर लेफ्ट व राइट रोड चौड़ी होनी है। लेकिन ये दुकानें 12 मीटर के भीतर आ रही है। इसलिए इन्हें हटाना आवश्यक है। वहीं नगर निगम की ओर से कहा गया कि निगम ने चौड़ीकरण की जद में आ रहे व्यवसायियों के लिए व्यवसाय चलाने के लिए अस्थायी व्यवस्था की जा रही है। जब निगम का शॉपिंग कॉम्पलेक्स बन जायेगा तो उन्हें वहां शिफ्ट किया जाएगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे 17 भवन स्वामियों व व्यवसायियों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम व लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर चार अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था।

प्रार्थनापत्र में कहा कि 20 अगस्त को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करें। शिकायत करने पर उनका पक्ष सही तरीके से सुना नहीं गया। जबकि वे नगर निगम को चालीस पचास सालों से किराया देते आए है। ये दुकानें नगर निगम ने स्वयं व्यवसाय करने के लिए उन्हें आवंटित की थी। पूर्व में हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि रोड के चौड़ीकरण की जद में आ रहे अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए।