नई दिल्ली, 6 अप्रैल (हि.स.)। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोई देरी नहीं की गई है बल्कि आरोपितों की ओर से अर्जियां दायर कर देरी की जा रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका में ट्रायल में देरी को आधार बनाया जा रहा है जबकि देरी आरोपितों की ओर से की जा रही है। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की ओर से कहा गया कि ट्रायल कछुआ गति से चल रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट जमानत याचिका पर अपने फैसले में जल्द ट्रायल करने को कह चुका है।
उल्लेखनीय है कि आज ही कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।