फरीदकोट: कोटकपुरा गोलीकांड से जुड़े मामलों की सुनवाई स्थानीय अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कालरा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, पूर्व डी.जी.पी सुमेध सैनी के साथ परमराज सिंह उमरानंगल, अमर सिंह चहल, सुखमंदर सिंह मान, पंकज बंसल, चरणजीत शर्मा, बिक्रमजीत सिंह, अमरजीत सिंह कुलार, सुहेल सिंह बराड़ और अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुए। पुलिस अधिकारी बिक्रमजीत सिंह ने अदालत में चल रहे मुकदमे को बंद करने के लिए आवेदन दिया था और अनुरोध किया था कि मामले को बंद कर दिया जाए. कोर्ट ने इस अर्जी पर एसआईटी को नोटिस देकर 20 अप्रैल को कोर्ट में इसका जवाब देने को कहा था.
आज कोर्ट में एसआईटी. आवेदन का उत्तर प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिक्रमजीत सिंह ने अपने वकील मनीष बजाज के माध्यम से एक आवेदन दिया और कहा कि एसआईटी ने 9 अप्रैल 2021 और 4 जुलाई 2022 के उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया है, जिसके कारण इस मामले को इसी समय बंद कर दिया जाना चाहिए. ने अपनी आगे की कार्यवाही अगले आदेश के लिए 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। उस दिन पुलिस अधिकारियों द्वारा दिये गये आवेदनों पर बहस होगी.