प्रयागराज, 10 मई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर के धामपुर सीट से भाजपा विधायक अशोक राणा व बेटे प्रियांक राणा की गिरफ्तारी पर रोक की मांग में दाखिल याचिका 14 मई को एमपी एमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली न्यायपीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया है।
सरकारी वकील ने बताया कि याची अशोक राणा विधायक हैं। जिस पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ तथा न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
मालूम हो कि एक कंस्ट्रक्शन कम्पनी को सड़क चौड़ीकरण का ठेका मिला। सहारनपुर निवासी कम्पनी प्रबंधक रविंदर पुंडीर ने विधायक व बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आरोप लगाया कि पिता पुत्र ने उनसे पैसे मांगे। मना करने पर कम्पनी के ड्राइवर से 9 सितम्बर 23 को रोलर मशीन छीन ली। शिकायत पर एक हफ्ते बाद क्षतिग्रस्त हालत में मशीन वापस मिली। इसके बाद भी मांगे पैसे न देने पर कम्पनी में घुसकर आगजनी व फायरिंग की गई। विधायक व उनके बेटे ने जिसे याचिका में चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई 14 मई को होगी।