नैनीताल, 26 जून (हि.स.)। हाई कोर्ट ने प्रेमनगर देहरादून में सरकारी सम्पत्तियों, सामुदायिक पार्कों, मुख्य चौराहों, सड़कों और नालों आदि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद छह अगस्त की तिथि नियत की है।
कोर्ट ने सात जून को पारित आदेश में राज्य सरकार को प्रेमनगर स्थित सब्जी मंडी के समीप सामुदायिक पार्क में हो रहे अवैध अतिक्रमण एवं पूर्व में अवैध निर्मित मंदिर के ध्वस्तीकरण से संबंधित सूचना व जानकारी के अतिरिक्त प्रेमनगर, देहरादून में हो रहे विभिन्न अवैध अतिक्रमणों पर वादियों द्वारा पूर्व में दर्ज शिकायतों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही के संदर्भ में जवाब मांगा था।
मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार प्रेमनगर निवासी तेजिंदर सिंह व अन्य ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रेमनगर देहरादून के अंतर्गत सरकारी सम्पत्तियों, सामुदायिक पार्कों, मुख्य चौराहों, सड़कों और नालों आदि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। इससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।