CEC, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 मार्च को

सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर शुक्रवार यानी 15 मार्च को सुनवाई करेगा. एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की अपील की. जस्टिस संजीव खन्ना ने इस मांग के संदर्भ में कहा कि उन्हें सीजेआई ने सूचित किया है कि इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी. कोर्ट में दायर याचिका के मुताबिक सरकार से इन नियुक्तियों से संबंधित नए अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है. साथ ही याचिका में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिए गए फैसले के मुताबिक चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति की भी मांग की गई है. 15 मार्च तक दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होने की संभावना है। चयन समिति अपने सदस्यों की सुविधा के आधार पर 14 मार्च को बैठक करेगी.