स्वास्थ्य बीमा के लिए अब एक घंटे के भीतर कैशलेस उपचार की मंजूरी की आवश्यकता होती

नई दिल्ली: IRDAI ने बुधवार को स्वास्थ्य बीमा पर एक नया सर्कुलर जारी किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि बीमाकर्ताओं को अनुरोध के एक घंटे के भीतर कैशलेस उपचार की मंजूरी पर निर्णय लेना होगा। आईआरडीए ने एक बयान में कहा कि स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर नए मास्टर सर्कुलर ने पहले जारी सर्कुलर पचपन को हटा दिया है और यह पॉलिसीधारकों के सशक्तिकरण और समावेशी स्वास्थ्य बीमा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

बीमा नियामक ने कहा कि सर्कुलर ने बीमाधारक के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में पात्रता को आसान संदर्भ के लिए एक ही स्थान पर ला दिया है। इसके साथ ही पॉलिसीधारक को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए परेशानी मुक्त, त्वरित दावा अनुभव प्रदान करने और स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में उन्नत मानकों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। 

इसमें कहा गया है कि कैशलेस प्राधिकरण अनुरोधों पर तुरंत एक घंटे के भीतर निर्णय लिया जाएगा और अस्पताल के अनुरोध के बाद अस्पताल से छुट्टी के तीन घंटे के भीतर अंतिम निपटान किया जाएगा। 

स्वास्थ्य बीमा में कैशलेस भुगतान में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब बीमाकर्ता को अस्पताल से डिस्चार्ज अनुरोध प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर कैशलेस भुगतान प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बीमा नियामक इरडा द्वारा 29 मई, 2024 को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनी को डिस्चार्ज अनुरोध प्राप्त होने के तीन घंटे के भीतर बीमाधारक द्वारा किए गए कैशलेस दावे का भुगतान करना होगा। 

इस प्रकार, किसी भी परिस्थिति में बीमाधारक को अस्पताल से छुट्टी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब अगर तीन घंटे से ज्यादा की देरी होती है और ऐसी स्थिति में अस्पताल की ओर से कोई चार्ज लिया जाता है तो कोई भी अतिरिक्त चार्ज बीमा कंपनी देगी.