रेप का आरोपित हैड कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, कोर्ट ने सुनाई है दस साल की सजा

अजमेर, 27 अप्रैल (हि.स.)। महिला से शादी का झांसा देकर रेप के मामले में सजा के बाद अजमेर पुलिस ने आरोपित हैड कांस्टेबल को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। मामले में जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने शनिवार को आदेश जारी किए हैं। हैड कांस्टेबल फिलहाल जेल में है।

एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि ब्यावर निवासी हैड कांस्टेबल गोविंद राम पुत्र देवाराम को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने शनिवार को आदेश जारी करते हुए आरोपित को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। वह पुलिस लाइन में तैनात था। चार दिन पूर्व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो ब्यावर ने आरोपी गोविंदराम पुत्र देवाराम को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया था। मामले में बिजयनगर थाना क्षेत्र की एक महिला ने हैड कांस्टेबल पर शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया था। आरोपित कांस्टेबल ने महिला के घर में हुई चोरी के मामले में जांच के बहाने घर आकर नजदीकियां बढ़ाई थी, बाद में उसे शादी का झांसा देकर रेप किया था।