निवेश के लिए केवाईसी: किसी भी निवेश, बचत या बैंकिंग लेनदेन के लिए केवाईसी सत्यापन आवश्यक है। बाजार नियामक सेबी ने 1 अप्रैल 2024 को केवाईसी के लिए नए बदलावों की घोषणा की है। जिसके बारे में जानकारी जरूरी है, अन्यथा निवेशकों को म्यूचुअल फंड में नए निवेश और भविष्य के वित्तीय लेनदेन में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
नए नियमों के मुताबिक, जिन निवेशकों का केवाईसी स्टेटस सत्यापित और पंजीकृत है, वे म्यूचुअल फंड में निवेश करना जारी रखेंगे। लेकिन अगर जरूरी जानकारी सत्यापित नहीं है या अधूरी है तो उनका पुराना निवेश तो जारी रहेगा, लेकिन वे नया निवेश नहीं कर पाएंगे. और वापस नहीं ले पाएंगे. परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियां या ब्रोकर नए लेनदेन या नए निवेश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं।
केवाईसी ग्राहक की वास्तविक पहचान को सत्यापित करने के साथ-साथ वित्तीय लेनदेन में निहित चुनौतियों और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रत्येक वित्तीय संस्थान केवाईसी सत्यापन के बाद ही वित्तीय लेनदेन करता है।
केवाईसी के लिए ये विवरण जमा करना होगा
केवाईसी सत्यापित कराने के लिए निवेशकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन केवाईसी फॉर्म जमा करना होगा। जिसमें पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। जिसमें आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड समेत अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है। अब से उपयोगिता बिल या बैंक स्टेटमेंट केवाईसी प्रक्रिया के लिए वैध नहीं माने जाएंगे।
आधार आधारित ई-केवाईसी
निवेशक आधार कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन केवाईसी कर सकता है। जिसमें आधार कार्ड का मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है. साथ ही निवेशकों के पास आवश्यक कैमरा, लोकेशन, माइक्रोफोन एक्सेस की अनुमति होनी चाहिए। जिसमें स्वप्रमाणित पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर करना होगा।
जिन निवेशकों ने केवाईसी पूरी कर ली है, उन्हें दोबारा अपडेट कराना होगा
जिन निवेशकों ने पहले यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट की मदद से केवाईसी कराई है, उन्हें नए बदलावों के मुताबिक दोबारा केवाईसी वेरिफिकेशन कराना होगा। क्योंकि, अब से यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट वैध नहीं माने जाएंगे. इसके अलावा, जिन निवेशकों ने केवाईसी अनिवार्य होने से पहले म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, उन्हें भी रिडेम्प्शन या नए निवेश के लिए केवाईसी को अनिवार्य रूप से अपडेट करना होगा।