उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो गई है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है, वहीं सत्संग कराने वाले स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि अब भी लापता हैं. इस बीच, हाथरस भगदड़ मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. आइए जानते हैं इस मामले में अब तक कोर्ट में क्या हुआ है.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका
हाथरस में भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति से जांच की मांग की गई है. पूरे घटनाक्रम पर यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है. याचिका में घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है. याचिका में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई है. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने अर्जी दाखिल की है.
मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक भी पहुंचा
हाथरस में भगदड़ से सैकड़ों लोगों की मौत को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी पत्र भेजा गया है. मुख्य न्यायाधीश को भेजे गए पत्र में हादसे की सीबीआई जांच की मांग की गई है. अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने मुख्य न्यायाधीश को लेटर पिटीशन भेजा है.
बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है
वहीं सूत्रों के मुताबिक ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जल्द ही हाथरस भगदड़ मामले में स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का नाम भी एफआईआर में जोड़ा जा सकता है. सूत्रों के मुताबिक या तो पुलिस बाबा के नाम पर एफआईआर दर्ज कर सकती है.