हरियाणा चुनाव: चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध, 10 से ज्यादा गाड़ियों के काफिले पर भी सख्ती

हरियाणा चुनाव: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन शुरू होने के साथ ही उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रचार के दौरान रोड शो और चुनावी रैलियों से आम जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए पार्टियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति लेना आवश्यक है, वे बिना अनुमति के प्रचार के लिए वाहनों का उपयोग नहीं कर सकते हैं. उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार के लिए पंजीकृत वाहनों का विवरण व्यय पर्यवेक्षक को देना होगा ताकि उन्हें चुनाव व्यय में शामिल किया जा सके।

इसके अलावा, किसी भी अतिरिक्त वाहन की तैनाती तभी हो सकती है जब उम्मीदवार या उसके एजेंट ने वाहनों की वर्तमान तैनाती के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया हो। चुनाव प्रचार में उपयोग किये जाने वाले वाहनों का विवरण देते समय जिन क्षेत्रों, तहसीलों में वाहन चलेंगे उनका विवरण भी दिया जाये।

उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रचार के लिए वाहनों का प्रयोग यातायात नियमों के अनुरूप करना होगा. उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से अधिक वाहनों के काफिले की अनुमति नहीं होगी. वाहनों के एक बड़े काफिले को छोटे-छोटे काफिलों में विभाजित किया जाएगा और दो काफिलों के बीच कम से कम 100 मीटर की दूरी होनी चाहिए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 में परिभाषित साइकिल रिक्शा भी एक वाहन है जिसका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए किया जा सकता है। यदि इसका उपयोग किया जा रहा है तो इसका हिसाब प्रत्याशी को अपने चुनाव व्यय खाते में देना होगा। 

इसे सुनिश्चित करने के लिए, उम्मीदवार को अपने चुनाव अभियान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे ऐसे रिक्शा का विवरण देना चाहिए और यदि रिक्शा के पास उसकी पहचान के लिए कोई नगरपालिका पंजीकरण/परमिट नहीं है, तो रिक्शा चालक को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनका व्यक्तिगत नाम दिया जाना चाहिए परमिट जारी किया जा सकता है, जिसे रिक्शा चालक को प्रचार प्रयोजनों के लिए उस रिक्शा का उपयोग करते समय अपने साथ रखना होगा।

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों या वाहनों पर लगे लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक प्रतिबंधित रहेगा. जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी सभी प्रकार के चुनाव प्रचार की निगरानी करेंगे और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।