हाल ही में आयोजित जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक में पॉपकॉर्न और बेवरेजेज पर लगने वाले जीएसटी को लेकर बड़े फैसले किए गए। पॉपकॉर्न की कीमत अब इसके फ्लेवर और पैकेजिंग के आधार पर तय की जाएगी। काउंसिल ने बताया कि:
- रेडी-टू-ईट पॉपकॉर्न पर 5% GST लगेगा।
- प्री-पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर 12% GST लागू होगा।
- कैरेमल पॉपकॉर्न पर 18% GST लगाया जाएगा।
सिनेमाघरों में खुले पॉपकॉर्न पर पहले की तरह 5% GST ही लागू रहेगा। वहीं, बेवरेजेज पर जीएसटी दर को बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।
कैरेमल पॉपकॉर्न पर ज्यादा टैक्स क्यों?
कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर अधिक टैक्स की वजह इसे शुगर कंफेक्शनरी के रूप में वर्गीकृत किया जाना है।
- इस वर्गीकरण के कारण, इसे अन्य मिठाइयों और शुगर उत्पादों की तरह टैक्स स्लैब में शामिल किया गया है।
सिनेमाघरों में फूड आइटम्स पर GST दरें
मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटर्स में खाने-पीने की चीजों पर GST पहले ही चर्चा का विषय रहा है।
- 2023 में, पॉपकॉर्न, बर्गर, समोसा, सैंडविच, और नाचोज जैसे फूड आइटम्स पर 18% GST को घटाकर 5% कर दिया गया था।
- हालांकि, पॉपकॉर्न और बेवरेजेज को इस बदलाव से बाहर रखा गया है।
मल्टीप्लेक्स की कमाई का बड़ा हिस्सा
- थिएटर्स में खाना टिकट की तुलना में महंगा होता है।
- मल्टीप्लेक्स अपनी 35% कमाई खाने-पीने की वस्तुओं से करते हैं।
कॉम्बो पैक पर टैक्स का असर
मूवी थिएटर्स में कॉम्बो पैक खरीदने वालों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ सकता है।
- कॉम्बो पैक को कम्पोजिट सप्लाई के तहत रखा गया है, जिसमें प्रोडक्ट और सर्विस पर अलग-अलग टैक्स लगता है।
- यदि फूड आइटम मूवी टिकट के साथ खरीदा जाता है, तो उस पर 18% GST लगेगा, भले ही व्यक्तिगत फूड आइटम पर 5% GST हो।
क्या करें?
- मूवी टिकट और खाने-पीने की चीजें अलग-अलग खरीदें।
- इससे आपको 5% टैक्स छूट का लाभ मिलेगा।
सिनेमाघरों में खाने पर खर्च के टिप्स
- कॉम्बो पैक से बचें: ये जेब पर भारी पड़ सकते हैं।
- खाने की अलग खरीदारी करें: मूवी टिकट के साथ खरीदने से अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है।
- खुले पॉपकॉर्न चुनें: खुला पॉपकॉर्न 5% GST दर के तहत आता है, जबकि पैकेज्ड विकल्प महंगे हैं।