GST on All Used Cars: जीएसटी काउंसिल का नया फैसला और इसका असर

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जीएसटी काउंसिल का निर्णय: पुरानी कारों पर 18% GST लागू
जीएसटी काउंसिल ने 21 दिसंबर 2023 को एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए यह स्पष्ट किया कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित सभी पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर 18% की दर से जीएसटी लगेगी। इससे पहले, यह दर केवल उन पेट्रोल गाड़ियों पर लागू होती थी, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी या उससे अधिक और लंबाई 4000 मिमी से ज्यादा थी, या डीजल गाड़ियों पर जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी या उससे अधिक थी। साथ ही, SUV श्रेणी की गाड़ियों पर भी यह नियम लागू था।

हालांकि, यह नियम केवल बिजनेस लेन-देन पर लागू होगा। इंडिविजुअल्स के बीच पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर अभी भी 12% की जीएसटी दर लागू रहेगी। इसके अतिरिक्त, 18% जीएसटी केवल पर्चेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंतर पर कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें क्लेम की गई डिप्रिशिएटेड वैल्यू भी शामिल होगी।

क्या है जीएसटी काउंसिल के फैसले का वास्तविक अर्थ?

1. डिप्रिशिएशन पर आधारित GST:
यदि कोई रजिस्टर्ड व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 32 के तहत डिप्रिशिएशन का दावा करता है, तो सप्लायर के मार्जिन पर GST लगेगा। यह मार्जिन सेल प्राइस और डिप्रिशिएटेड वैल्यू के बीच के अंतर के आधार पर निर्धारित होगा।

2. सामान्य मामलों में GST कैलकुलेशन:
जहां डिप्रिशिएशन का दावा नहीं किया गया है, वहां GST, पर्चेज प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच के अंतर पर लगाया जाएगा। अगर यह मार्जिन निगेटिव है, तो GST नहीं लगेगी।

उदाहरण के माध्यम से समझें नया GST नियम

पहला उदाहरण:
यदि किसी व्यक्ति ने 20 लाख रुपये में एक पुरानी कार खरीदी और उसे 10 लाख रुपये में बेचा, और इस पर 8 लाख रुपये का डिप्रिशिएशन क्लेम किया गया है, तो GST नहीं लगेगी। कारण यह है कि सेल प्राइस (10 लाख) और डिप्रिशिएटेड वैल्यू (12 लाख) का अंतर निगेटिव है।

दूसरा उदाहरण:
यदि किसी कार की डिप्रिशिएटेड वैल्यू 12 लाख रुपये है और इसे 15 लाख रुपये में बेचा गया, तो अंतर (3 लाख रुपये) पर 18% की दर से GST लगेगी।

तीसरा उदाहरण:
अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति ने 12 लाख रुपये में एक कार खरीदी और 10 लाख रुपये में बेची, तो GST नहीं लगेगी, क्योंकि मार्जिन निगेटिव है। वहीं, अगर पर्चेज प्राइस 20 लाख रुपये और सेल प्राइस 22 लाख रुपये हो, तो 2 लाख रुपये के मार्जिन पर 18% GST लागू होगा।

पुरानी कारों की बिक्री पर GST के असर

जीएसटी दरों में बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव 3200 करोड़ डॉलर के सेकंड-हैंड कार मार्केट पर पड़ सकता है। Cars24 के को-फाउंडर और सीईओ विक्रम चोपड़ा के अनुसार, भारत में केवल 10% लोगों के पास ही अपनी कार है। ऐसे में जीएसटी वृद्धि जैसे फैसले इस सेगमेंट की ग्रोथ को धीमा कर सकते हैं।

पुरानी गाड़ियों की बिक्री से जुड़े कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डीलर्स का मानना है कि यह निर्णय सेकंड-हैंड कार मार्केट में मंदी ला सकता है, जिससे खरीदारों और विक्रेताओं दोनों के लिए चुनौतियां बढ़ेंगी।