जीएसटी नया नियम: अब बिना ई-चालान के नहीं बनेगा ई-वे बिल, जीएसटी का नया नियम लागू

जीएसटी नया नियम: मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही नया जीएसटी नियम लागू हो गया है। इसके तहत बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया जा सकेगा. इसके चलते अब राज्य की विभिन्न सीमाओं पर जीएसटी अधिकारियों की विशेष टीमें भी तैनात की गई हैं.

मालूम हो कि 50 हजार रुपये से ज्यादा का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर ई-वे बिल जरूरी होता है और अब नए नियमों के मुताबिक बिना ई-चालान के ई-वे बिल जेनरेट नहीं किया जा सकेगा. दूसरी ओर, जीएसटी विभाग इस वित्तीय वर्ष में बचे लगभग 25 दिनों में 2,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा करने में लगा हुआ है.

विभागीय सूत्रों के अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन दिनों व्यवसायियों को बकाया टैक्स जमा करने के लिए लगातार नोटिस जारी किया जा रहा है. छापेमारी भी की जा रही है. मालूम हो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेंट्रल जीएसटी ने 16,149 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया है.

रेलवे स्टेशन पर की गई जांच

रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को जीएसटी टीम द्वारा जांच की गई। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर जीएसटी अधिकारियों द्वारा बक्सों की जांच की जा रही है, हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इन बक्सों में क्या है. साथ ही माल के बिल की जांच की जा रही है.

एक माह में 30 से अधिक कारोबारियों के ठिकानों पर कार्रवाई की गयी

विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर चोरी रोकने के लिए विभाग लगातार कर चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. एक माह में प्रदेश के 30 से अधिक कारोबारियों के ठिकानों पर सर्वे किया गया है. साथ ही निरोधक दल द्वारा भी लगातार जांच की जा रही है. सेंट्रल जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि विभाग को वित्तीय वर्ष में जनवरी से मार्च तक सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है.

प्रति माह औसतन 1,279 करोड़ रुपये टैक्स

इस वित्तीय वर्ष में जीएसटी विभाग को प्रति माह औसतन 1,279 करोड़ रुपये का टैक्स प्राप्त हुआ है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हर माह आ रही ग्रोथ को देखकर कहा जा सकता है कि इस साल लक्ष्य से अधिक वसूली होगी। मालूम हो कि राज्य के करीब 65 हजार कारोबारी सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं.

– जीएसटी के नए नियमों के मुताबिक अब बिना ई-चालान के ई-वे बिल जारी नहीं किया जा सकेगा.

– सेंट्रल जीएसटी 25 दिनों में 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का लक्ष्य हासिल करने में जुटा है.

– अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक 12,792 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन।