GST Council Meet: हॉस्टल फीस पर अब नहीं देना होगा टैक्स, GST काउंसिल ने छात्रों को दिया तोहफा

GST Council Meet:

GST Council Meet: शनिवार 22 जून को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में छात्रों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया. परिषद ने कहा कि अब परिसर के बाहर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान को जीएसटी नहीं देना होगा. हालाँकि, शर्त यह होगी कि प्रति व्यक्ति शुल्क की ऊपरी सीमा रु. 20 हजार और छात्र को लगातार 90 दिनों तक हॉस्टल में रहना होगा। आपको बता दें कि कैंपस के भीतर हॉस्टल सुविधाएं पहले से ही जीएसटी मुक्त थीं।

इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जो छात्र शैक्षणिक संस्थानों में नहीं रहते हैं, यानी जो छात्र शैक्षणिक संस्थानों में नहीं रहते हैं, उन्हें भी यह रियायत दी जा रही है। यदि वे शैक्षणिक संस्थानों के अंदर हैं तो उन्हें पहले से ही छूट है। उन्होंने कहा कि यह छूट छात्रों के साथ-साथ मजदूर वर्ग के लोगों के लिए भी है.

GST के तहत 2% से कम करदाताओं को नोटिस: सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सेंट्रल GST यानी सीजीएसटी के तहत कुल 58.62 लाख करदाताओं में से 2 फीसदी से भी कम को टैक्स नोटिस भेजा गया है. उन्होंने कहा कि सरकार अनुपालन आवश्यकताओं को कम करके जीएसटी करदाताओं के लिए जीवन आसान बनाना चाहती है। उन्होंने कहा, “मैं करदाताओं को आश्वस्त करती हूं कि हमारा लक्ष्य जीएसटी करदाताओं के जीवन को आसान बनाना है, हम न्यूनतम अनुपालन की दिशा में काम कर रहे हैं।”

GST परिषद की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी सक्रिय करदाताओं में से केवल 1.96 प्रतिशत को सीजीएसटी की ओर से केंद्रीय जीएसटी द्वारा नोटिस भेजा गया है।

GST काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में होगी

GST काउंसिल की अगली बैठक अब अगस्त में होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक हुई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में जीएसटी काउंसिल की यह पहली बैठक थी. इससे पहले जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक करीब 8 महीने पहले अक्टूबर 2023 में हुई थी.