PPF: आजकल निवेश के लिए विकल्पों की कमी नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने के लिए निवेशक कई तरह की योजनाओं में निवेश करना पसंद करते हैं। अगर आप गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम में निवेश करना चाहते हैं और अच्छा पैसा जमा करना चाहते हैं तो आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का विकल्प चुन सकते हैं। PPF एक सरकारी गारंटी वाली स्कीम है। इसमें लंबे समय के लिए निवेश करना होता है।
यह स्कीम 15 साल में मैच्योर होती है। अगर आप इसका फायदा आगे भी उठाना चाहते हैं तो अपने अकाउंट को 5-5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। पीपीएफ में सालाना 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। फिलहाल इस पर 7.1 फीसदी ब्याज मिल रहा है। वहीं, इस EEE कैटेगरी की स्कीम में तीन तरह से ब्याज भी बचाया जा सकता है। इसमें निवेश करने के लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप इस स्कीम में सिर्फ 1,000 रुपए महीना भी निवेश करते हैं तो कुछ सालों में 8 लाख रुपए से ज्यादा जोड़ सकते हैं। जानिए कैसे-
जानिए कैसे जोड़ें 8 लाख से ज्यादा रकम
अगर आप इस स्कीम में हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आप एक साल में 12,000 रुपये निवेश करेंगे। यह स्कीम 15 साल बाद मैच्योर होगी, लेकिन आपको इसे 5-5 साल के ब्लॉक में दो बार बढ़ाना होगा और लगातार 25 साल तक निवेश जारी रखना होगा। अगर आप 25 साल तक हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आप कुल 3,00,000 रुपये निवेश करेंगे। लेकिन 7.1 फीसदी ब्याज दर से आपको ब्याज से सिर्फ 5,24,641 रुपये मिलेंगे और आपकी मैच्योरिटी राशि 8,24,641 रुपये होगी।
तीन तरीकों से होगी टैक्स बचत
PPF EEE कैटेगरी की स्कीम है, इसलिए इस स्कीम में आपको तीन तरह से टैक्स छूट मिलेगी। EEE का मतलब है एग्जेंप्ट एग्जेंप्ट एग्जेंप्ट। इस कैटेगरी में आने वाली स्कीम में सालाना जमा की जाने वाली रकम पर टैक्स नहीं लगता है, इसके अलावा हर साल मिलने वाले ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगता है और मैच्योरिटी के वक्त मिलने वाली पूरी रकम भी टैक्स फ्री होती है, यानी निवेश, ब्याज/रिटर्न और मैच्योरिटी में टैक्स की बचत होती है।
एक्सटेंशन के नियम भी जानें
पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में किया जाता है। पीपीएफ एक्सटेंशन के मामले में निवेशक के पास दो तरह के विकल्प होते हैं- पहला, योगदान के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा, निवेश के बिना अकाउंट एक्सटेंशन। आपको योगदान के साथ एक्सटेंशन लेना होगा। इसके लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस, जहां भी आपका अकाउंट है, वहां एक एप्लीकेशन देनी होगी। ध्यान रहे कि आपको यह एप्लीकेशन मैच्योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने से पहले जमा करानी होगी और एक्सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा करना होगा, जहां पीपीएफ अकाउंट खोला गया है। अगर आप समय पर यह फॉर्म जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में योगदान नहीं कर पाएंगे।