Gratuity Payment Rules : एक फैसला और लाखों कर्मचारी निराश ,जानिए क्यों आपको नहीं मिलेगा 25 लाख ग्रेच्युटी का फायदा
News India Live, Digital Desk : Gratuity Payment Rules : केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी, लेकिन इस ऐलान के बाद से ही एक बड़ा सवाल बना हुआ था कि यह फायदा आखिर किसे-किसे मिलेगा? अब सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने एक नया आदेश जारी कर इस पर से पर्दा हटा दिया है और पूरी स्थिति साफ कर दी है।
किसे मिलेगी 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी?
सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि 25 लाख रुपये की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का फायदा सिर्फ उन केंद्रीय सिविल कर्मचारियों (Central Civil Employees) को मिलेगा जो केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के दायरे में आते हैं।
यह बढ़ोतरी इस साल महंगाई भत्ते (DA) के 50% पर पहुंचने के बाद की गई है, जो सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का हिस्सा था। नई सीमा 1 जनवरी, 2024 से ही प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि इस तारीख या इसके बाद रिटायर हुए योग्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
कौन रह जाएंगे इस बड़े फायदे से वंचित?
विभाग ने यह भी साफ किया है कि यह नियम सभी पर लागू नहीं होता। निम्नलिखित संस्थानों के कर्मचारी 25 लाख रुपये की बढ़ी हुई ग्रेच्युटी सीमा के अंतर्गत नहीं आएंगे:
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)
- बैंक (Banks)
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
- स्वायत्त निकाय (Autonomous Bodies)
- विश्वविद्यालय (Universities)
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- सोसायटी और पोर्ट ट्रस्ट
इन संस्थानों में ग्रेच्युटी के नियम उनकी अपनी सेवा शर्तों और संबंधित मंत्रालयों द्वारा ही तय होते हैं और उन पर यह नया बदलाव लागू नहीं होगा।
क्यों जारी करनी पड़ी सरकार को यह सफाई?
ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के फैसले के बाद से ही विभिन्न मंत्रालयों और कर्मचारियों में भारी कन्फ्यूजन था। पेंशन विभाग को इस बारे में लगातार सवाल और आरटीआई आवेदन मिल रहे थे। इसी भ्रम की स्थिति को खत्म करने और नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
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