फरीदाबाद: अगर आपकी कार पुरानी हो गई है और आप उसे स्क्रैप करवाना चाहते हैं तो ध्यान दें। हरियाणा सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया है. वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है. सुविधा निःशुल्क है. सरकार ने पलवल, गुड़गांव समेत प्रदेश के अन्य जिलों में दस स्क्रैप सेंटर खोले हैं। यहां आप अपनी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करवाकर और सर्टिफिकेट लेकर नई गाड़ियां खरीदने पर छूट पा सकते हैं। रोड टैक्स में छूट की सुविधा दी
जाएगी. चुनाव के बाद परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलायेगा जो एक्सपायरी डेट के बाद भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं. फरीदाबाद के वाहन मालिक अपने पुराने वाहनों को पलवल के मित्रोल-डीघोट रोड स्थित स्क्रैप सेंटर में ले जा सकते हैं। गाड़ियों को स्क्रैप कराने के लिए आपको https://parivahan.gov.in/ पर जाकर vScrap पर क्लिक करना होगा और उसमें अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी. वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में की थी। नीति का उद्देश्य देश के ऑटोमोटिव और विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रदूषण के स्तर को कम करना है। केंद्र सरकार ने आम बजट 2021-22 में इस पॉलिसी को पूरे देश में लागू करने का ऐलान किया था. इसके तहत लोग 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकते. यदि कोई ऐसे वाहनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो चालान के साथ वाहन जब्त कर लिया जाएगा। सरकार ने हरियाणा में 10 स्थानों पर निजी एजेंसियों के साथ समझौता किया है और उन्हें स्क्रैप लाइसेंस दिए हैं।
गाड़ी की आरसी ले जाना न भूलें. पलवल के मित्रोल-डीघोट रोड स्थित जौहर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी चरणप्रीत सिंह ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वाहन को स्क्रैप कराने के लिए दो चीजें जरूरी हैं. सबसे पहले, वाहन की आरसी और वाहन के स्वामित्व का प्रमाण, यानी स्क्रैप की जाने वाली गाड़ी वर्तमान में मालिक के नाम पर होनी चाहिए। स्क्रैपिंग पर केंद्र द्वारा जमा प्रमाणपत्र और वाहन स्क्रैप का प्रमाणपत्र दिया जाता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर संबंधित वाहन मालिक को दूसरा वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट मिलेगी.