संदेशखाली केस: सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका खारिज कर दी है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में संदेशखाली में महिलाओं के यौन शोषण, जमीन हड़पने और राशन घोटाले से जुड़े सभी मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाया
कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार के रुख पर भी सवाल उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार एक व्यक्ति को क्यों बचाना चाह रही है!
हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं
संदेशखाली में टीएमसी से निष्कासित नेता शाहजहां शेख पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगा था. इस मामले में विपक्ष ने ममता सरकार पर निशाना साधा. इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. संदेशखाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने वाले हाई कोर्ट के फैसले को ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इससे पहले इस मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हुई थी. तब जस्टिस गवई ने कहा, राज्य सरकार एक व्यक्ति को बचाने की अर्जी बनकर क्यों आई है? इस पर ममता सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार की लगातार कार्रवाई के बावजूद यह टिप्पणी आई है.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी
ममता सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में सुनवाई टालने की मांग की. उन्होंने कहा कि यह अर्जी किसी अन्य कारण से दाखिल की गयी है. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा कि यह याचिका सिर्फ संदेशखाली ही नहीं, राशन घोटाले से भी जुड़ी है, जिसमें 43 एफआईआर दर्ज की गई हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की बेंच उनकी दलील से सहमत नहीं हुई और याचिका खारिज कर दी.