सरकार ने जमीन खरीदने या बेचने के लिए इन 2 दस्तावेजों को अनिवार्य कर दिया

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भारत के सभी शहरों में जमीन की खरीद-फरोख्त तेजी से हो रही है। सरकार ने इस खरीद-बिक्री के दौरान धोखाधड़ी रोकने के लिए दो कागजात अनिवार्य कर दिए हैं। इसके अलावा यह व्यवस्था पूरे देश में लागू कर दी गई है।

खबरों के मुताबिक सरकार ने जमीन की खरीद-बिक्री के दौरान एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत जमीन बेचने वाले को अपना पैन कार्ड या फॉर्म नंबर 16 दिखाना होगा. इसके साथ ही खरीदार को अपने पैन कार्ड और आधार नंबर की कॉपी भी जमा करनी होगी.

आपको बता दें कि सरकार ने इस व्यवस्था को साल 2023 में ही लागू कर दिया था. इस व्यवस्था से कोई भी दूसरे व्यक्ति की जमीन नहीं बेच सकेगा। साथ ही धोखाधड़ी के मामले में आधार कार्ड की मदद से जमीन बेचने वाले की पहचान की जा सकेगी.

 जमीन की खरीद-बिक्री के लिए जरूरी हैं ये 2 दस्तावेज 

1. जमीन बेचने वाले को अपना पैन कार्ड या फॉर्म नंबर 16 की कॉपी जमा करनी होगी.

2. जमीन की रजिस्ट्री के लिए खरीदार को अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी.

 

जमीन खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान

1. शीर्षक विलेख की जाँच करें।

2. विक्रय पत्र की जाँच करें।

3. टैक्स रसीद की जांच करें.

4. गिरवी रखी जमीन की जांच करें.