नई दिल्ली: इस हफ्ते सोमवार को सरकार की ओर से सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात के लिए इनपुट-आउटपुट मानदंडों और बर्बादी मानदंडों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी।
अब सरकार ने एक नई अधिसूचना में कहा है कि सोने और चांदी के आभूषणों के निर्यात पर लागू अपशिष्ट मानदंडों को 31 जुलाई, 2024 तक निलंबित कर दिया गया है। यह प्रतिबंध सोने-चांदी के साथ-साथ प्लैटिनम की कीमतों पर भी लागू है।
अधिसूचना को लेकर रत्न एवं आभूषण उद्योग ने नये नियमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. आभूषण उद्योग का दावा है कि सरकार ने इन नियमों में संशोधन के लिए उद्योग से सलाह नहीं ली।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के मुताबिक, सरकार द्वारा किए जा रहे संशोधनों से आभूषण क्षेत्र को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इस पर उद्योग जगत को अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। यह निर्णय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उद्योग और परिषद के पास अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का समय है। उद्योग और परिषद एक महीने के भीतर संबंधित मानक समिति को जानकारी/डेटा प्रदान करेंगे।
डीजीएफटी ने अपने सार्वजनिक नोटिस में कहा कि तब तक 27 मई, 2024 के सार्वजनिक नोटिस को तत्काल प्रभाव से 31 जुलाई, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 31 जुलाई तक मौजूदा अपशिष्ट नियमों को बहाल कर दिया जाएगा।