यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द : शिक्षा विभाग ने देश के विभिन्न शहरों में 18 जून-2024 को आयोजित होने वाली यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा रद्द कर दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में दो पालियों में परीक्षा आयोजित की।
गृह मंत्रालय से इनपुट मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई
एनटीए ने देश के विभिन्न शहरों में 18-जून-2024 से दो पालियों में ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में यूजीसी-नेट जून-2024 परीक्षा आयोजित की। हालांकि, गृह मंत्रालय को परीक्षा में कदाचार की शिकायतों का इनपुट मिलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है. इससे पहले NEET परीक्षा में भी घोटाले हुए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूजीसी-नेट की तरह एनईईटी भी एनटीए द्वारा आयोजित किया जाता है।
जांच सीबीआई को सौंपी गई
शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यूजीसी-नेट जून 2023 परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। अब परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी और इसकी जानकारी अलग से साझा की जाएगी. इसके अलावा इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है.
परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे
शिक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसकी जानकारी अलग से दी जाएगी. सरकार परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।’ गौरतलब है कि यूजीसी नेट परीक्षा जून-2024 देशभर के 317 शहरों के 1205 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 11,21,225 उम्मीदवारों ने भाग लिया था। यूजीसी-नेट जून-2024 परीक्षा 18 जून को दो पालियों में आयोजित की गई थी। पहली शिफ्ट सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3.00 बजे से शाम 6.00 बजे तक थी.
NEET परीक्षा में भी विवाद
बता दें कि, अभी कुछ दिन पहले ही NEET परीक्षा का मुद्दा उठा था और इस परीक्षा का आयोजन भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने किया था, अब NTA की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने NEET परीक्षा-2024 के नतीजों पर पहली बार ऐसे फैसले लिए हैं, जिससे परीक्षा में गड़बड़ी के मुद्दे पर सवाल खड़े हो गए हैं. नीट परीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, जहां नीट नतीजे घोषित होने के बाद दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी. हम काउंसलिंग बंद नहीं करेंगे. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है. अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.