सरकार ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म, 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने इंटरनेट पर अश्लील सामग्री परोसने को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी कार्रवाई की है और 18 ओटीटी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, इन 18 प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप्स और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया गया है। 

 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रचनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करने का बार-बार आग्रह किया और विभिन्न प्लेटफार्मों से ऐसी सामग्री को हटाने की अपनी जिम्मेदारी निभाने को कहा। 12 मार्च को, ठाकुर ने अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को हटाने की घोषणा की। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा अन्य मंत्रालयों और विशेषज्ञों के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार लिया गया है। 

सरकार ने अपने बयान में कहा कि प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत आपत्तिजनक सामग्री में महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया गया है। इसमें शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अवांछित पारिवारिक रिश्ते और स्पष्ट यौन सामग्री शामिल थी। ऐसी सामग्री प्रथम दृष्टया आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करती है। सात ऐप्स को Google Play Store से और तीन ऐप्स को Apple Store से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें एक ऐप तो एक करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया. अन्य दो ऐप्स को 5 मिलियन से अधिक बार डाउनलोड किया गया था। संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट पर 32 लाख से अधिक फॉलोअर्स पाए गए।