सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब रिटायरमेंट का तर्क देकर वेतन वृद्धि नहीं रोक सकेगी पंजाब सरकार, मिलेंगे ये लाभ भी

चंडीगढ़ : अब पंजाब सरकार उन कर्मचारियों को एक तारीख पर वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने से इनकार नहीं कर सकेगी, जिन्होंने सेवानिवृत्ति के महीने की आखिरी तारीख पर एक साल की सेवा पूरी कर ली है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेशों के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को खारिज करते हुए ये आदेश जारी किए हैं.

इस तरह पंजाब सरकार वेतन वृद्धि रोकती है

मोहाली निवासी मलघर सिंह ने वकील गीतांजलि छाबड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर कर कहा कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख पर अंतिम वेतन वृद्धि के बाद एक वर्ष बीत चुका है, तो पंजाब सरकार एक तारीख को इस लाभ का हकदार न होना कर्मचारी को वंचित कर देता है। सरकार उन्हें महीने के आखिरी दिन सेवानिवृत्त मानती है और अगले महीने की पहली तारीख को उन्हें सेवानिवृत्त मानकर वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित कर दिया जाता है.

वेतन वृद्धि से एक दिन की बहस काट ली जायेगी

याची का कहना था कि उसे पूरे सेवाकाल के दौरान वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है और जब सेवानिवृत्ति का समय आता है तो एक दिन का विवाद कर उसे वेतन वृद्धि से वंचित कर दिया जाता है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पंजाब सरकार को आदेश दिया था कि यदि सेवानिवृत्ति की तारीख उसकी अंतिम वेतन वृद्धि की तारीख से एक वर्ष है, तो कर्मचारी एक तारीख को देय वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार है।

हाई कोर्ट के आदेश से हुई बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभ पर पड़ा है. 2022 में पंजाब सरकार ने सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील दायर की. मंगलवार को हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी और सिंगल बेंच का आदेश स्वीकार कर लिया.

इस तरह आपको लाभ मिलेगा

यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च, 2024 को सेवानिवृत्त हुआ और उसे अंतिम वेतन वृद्धि मार्च 2023 में मिली, तो वह 1 अप्रैल, 2024 को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा।