EPS पेंशनर्स के लिए खुशखबरी! 1 जनवरी 2025 से देश में कहीं भी किसी भी बैंक से ले सकेंगे पेंशन

EPS पेंशनर्स: कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। 1 जनवरी 2025 से EPS पेंशनर्स देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। इस फैसले से करीब 78 लाख EPS पेंशनर्स को फायदा होगा।

78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा केंद्रीय न्यासी बोर्ड, ईपीएफ के अध्यक्ष मनसुख मंडाविया ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत प्रणाली के निर्माण से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान किया जा सकेगा। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से ईपीएफओ के 78 लाख ईपीएस पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

पेंशनर्स की समस्याएं कम होंगी

इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा, केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को मंजूरी देना ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देश में कहीं भी किसी भी बैंक की किसी भी शाखा से पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान करने से पेंशनभोगियों की उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिनका वे लंबे समय से सामना कर रहे थे।

पेंशन भुगतान आदेश की आवश्यकता नहीं होगी

केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली से देश में पेंशन वितरण में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले, पेंशनभोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, या बैंक या शाखा बदलने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी करना पड़ता था। इससे रिटायरमेंट के बाद अपने गृहनगर जाने वाले पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। अगले चरण में केंद्रीयकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को आधार आधारित भुगतान प्रणाली से जोड़ा जाएगा।