कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब मिलेगा स्पेशल लीव का लाभ, ये होंगे नियम

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सिक्किम के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया है। इसके तहत सरकार ने कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम के घंटों का सख्ती से पालन करने को कहा है। कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।

अब मिलेगा 2 छुट्टियों का लाभ

सर्कुलर में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारी सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंच जाएं और शाम 4:30 बजे तक अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित रहें। अगर कोई कर्मचारी सुबह 10:30 बजे के बाद कार्यस्थल पर पहुंचता है या बिना वैध आधिकारिक कारणों के शाम 4:30 बजे से पहले कार्यालय छोड़ता है, तो उसका आधे दिन का आकस्मिक अवकाश माना जाएगा। सर्कुलर में विभागीय प्रमुखों से कर्मचारियों की उपस्थिति की औचक जांच करने को भी कहा गया है।

इन्हें मिलेगा मातृत्व अवकाश का लाभ

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों को उनकी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम 730 दिनों का बाल देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिनके बच्चे न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता वाले हैं।

नवंबर में 2 विशेष छुट्टियां उपलब्ध होंगी

  • हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने असम के कर्मचारियों को भी छुट्टी का तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को नवंबर में दो विशेष छुट्टियों (6 से 8 नवंबर) की घोषणा की है, ताकि कर्मचारी अपने माता-पिता और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिता सकें। कर्मचारी इन छुट्टियों का इस्तेमाल अपने निजी कामों के लिए नहीं कर सकते।
  • आदेश में कहा गया है कि छुट्टियों का उपयोग केवल माता-पिता की देखभाल करने, उनका सम्मान करने और उनके साथ समय बिताने के लिए किया जाना चाहिए। इसके अलावा 9 तारीख को शनिवार और 10 तारीख को रविवार है। इन दिनों कार्यालय बंद रहता है। जिनके माता-पिता या ससुराल वाले नहीं हैं, वे इन छुट्टियों का आनंद नहीं ले पाएंगे।