गोल्डी बरार: एनआईए ने चंडीगढ़ गोलीबारी मामले में आतंकवादी गोल्डी बरार और 9 अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया

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चंडीगढ़ फायरिंग केस: आतंकी गोल्डी बरार के साथियों द्वारा शनिवार को चंडीगढ़ में एक बिजनेसमैन के घर पर फायरिंग के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है. आरोप पत्र में दो आरोपी फरार हैं, जिनमें एक गोल्डी बरार भी शामिल है। बरार को आरसी-03/2024/एनआईए/डीएलआई मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामित किया गया है और भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक आतंकवादी समूह बनाने का आरोप लगाया गया है।

यह हमला 19 जनवरी को चंडीगढ़ में हुआ था. इस मामले में उनके करीबी सहयोगी गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी ढिल्लों, जो इस मामले में फरार हैं, को सह-साजिशकर्ता के रूप में आरोपी बनाया गया है. इसी साल 19 जनवरी को चंडीगढ़ में एक बिजनेसमैन के घर पर हमला हुआ था. आतंकी गोल्डी बरार के साथियों ने पीड़ित के घर पर फायरिंग की.

सतिंदरजीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी बराड़ ने इससे पहले भी कारोबारी से फिरौती मांगी थी. एनआईए की जांच के मुताबिक, गोल्डी बरार और गोल्डी ढिल्लों ने गिरफ्तार आरोपियों को अपने आतंकी गिरोह में भर्ती किया था, जिससे पता चला कि बरार भारत में स्थित अपने सहयोगियों के माध्यम से एक बड़ा गिरोह, जबरन वसूली और नार्को नेटवर्क चला रहा था।

आगे की जांच से पता चला कि ये सहयोगी हथियारों और गोला-बारूद की खरीद/तस्करी, नशीले पदार्थों की बिक्री, नशीले पदार्थों की आय के चैनलाइजेशन में शामिल थे।

यह मामला 8 मार्च, 2024 को चंडीगढ़ पुलिस से एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने पंजाब, चंडीगढ़ और भारत के अन्य राज्यों में अमीर व्यापारियों को निशाना बनाने की साजिश रची थी। बराड़ की पद्धति के अनुसार, जब व्यापारियों ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उनके घरों पर शारीरिक हमला/गोलीबारी आदि की गई।

गोल्डी बराड़ और गुरप्रीत सिंह उर्फ ​​गोल्डी ढिल्लों उर्फ ​​गोल्डी राजपुरा के अलावा अन्य आरोपियों की पहचान गुरविंदर सिंह उर्फ ​​लाडी, काशी सिंह उर्फ ​​हैरी, शुभम कुमार गिरी उर्फ ​​पंडित, अमृतपाल सिंह उर्फ ​​गुज्जर, कमलप्रीत सिंह, प्रेम सिंह के रूप में हुई है सरबू और गगनदीप सिंह उर्फ ​​गोल्डी शामिल हैं।

चंडीगढ़ में एक विशेष एनआईए अदालत में आज दायर आरोप पत्र में, एनआईए ने सभी 10 आरोपियों पर आईपीसी, यूए (पी) अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।