गर्लफ्रेंड को पति की रिश्तेदार नहीं माना जाता, इसलिए उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता

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मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में पति की गर्लफ्रेंड को आरोपी मानने से इनकार कर दिया है. हाई कोर्ट की टिप्पणी के मुताबिक, आईपीसी 498-ए के तहत पति के रिश्तेदारों की परिभाषा में पति की प्रेमिका शामिल नहीं है। 

उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 498, जो घरेलू हिंसा से संबंधित है, परिभाषित करता है कि किसे पति का रिश्तेदार माना जा सकता है। पति की प्रेमिका पति के रिश्तेदारों की श्रेणी में नहीं आती। इसलिए उस पर इस धारा के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. 

इस मामले में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. इसमें उसने दावा किया कि उसके पति के विवाहेतर संबंधों के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और उसने उस महिला को भी आरोपी बनाया है जिसके साथ उसके पति का विवाहेतर संबंध था। पुलिस ने मामला दर्ज कर पति की प्रेमिका बताई जा रही महिला के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. याचिकाकर्ता महिला ने इस आरोप पत्र को हाई कोर्ट में चुनौती दी. 

न्यायमूर्ति विभा कननकनवाड़ी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 498ए पति या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा पत्नी के खिलाफ घरेलू हिंसा को अपराध मानता है। इसमें तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है। हालाँकि, इस मामले में आवेदक महिला पति के रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आती है। इसलिए उनके खिलाफ धारा 489 नहीं लगाई जा सकती. 

उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि मामले में आरोपपत्र अवैध था क्योंकि यह विवाहेतर संबंधों के आरोपों पर निर्भर था न कि कानूनी परिभाषा पर। 

चंद्रपुर के एक शैक्षणिक संस्थान में काम करने वाली एक महिला को घरेलू हिंसा के मामले में उसके पति और अन्य रिश्तेदारों के साथ आरोपी बनाया गया था। याचिकाकर्ता महिला ने दलील दी कि यह धारा केवल पति और उसके परिवार पर ही लागू की जा सकती है और मामले में आरोपी पति के साथ उसके संबंधों के कारण उसके खिलाफ लगाए गए आरोप द्वेष से लगाए गए हैं। 

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला के खिलाफ चंद्रपुर की अदालत में सभी कार्यवाही रद्द कर दी.