रेलवे के इमरजेंसी कोटे में बड़ा बदलाव, सामान्य यात्रियों को मिलेगी राहत
रेलवे इमरजेंसी कोटा: रेल मंत्रालय ने इमरजेंसी कोटा के नियमों में एक अहम बदलाव किया है, जिससे सामान्य यात्रियों को टिकट कन्फर्मेशन में राहत मिलेगी। इस कोटे के तहत वीआईपी, रेलवे कर्मचारियों और मेडिकल इमरजेंसी वाले यात्रियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं।
नये नियम क्या हैं?
रेलवे ने हाल ही में ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट तैयार करने का फैसला किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, रेल मंत्रालय ने आपातकालीन कोटा के लिए आवेदन करने के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने मंगलवार को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कहा गया है:
सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक चलने वाली ट्रेनें: इन ट्रेनों के लिए आपातकालीन कोटा अनुरोध यात्रा से एक दिन पहले दोपहर 12:00 बजे तक आपातकालीन कक्ष तक पहुंच जाना चाहिए।
दोपहर 2:01 बजे से रात 12:59 बजे तक चलने वाली ट्रेनें: इन ट्रेनों के लिए अनुरोध यात्रा से एक दिन पहले शाम 4:00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
रविवार और छुट्टियों के लिए विशेष नियम
रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ट्रेन के प्रस्थान के दिन आपातकालीन कोटे के तहत कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। रविवार या अन्य सार्वजनिक अवकाशों की स्थिति में, अनुरोध कार्यालय बंद होने के एक दिन पहले प्रस्तुत करना होगा।
आम यात्रियों को क्या लाभ होगा?
आपातकालीन कोटे के दुरुपयोग और अंतिम समय में किए गए अनुरोधों के कारण आरक्षण चार्ट तैयार होने में देरी हो रही थी, जिसका असर प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों पर पड़ रहा था। नए नियमों से इस समस्या का समाधान होगा और प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को समय पर टिकट कन्फर्मेशन मिल सकेगा।
रेलवे बोर्ड को बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए
रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे बोर्ड के आरक्षण प्रकोष्ठ को वीआईपी, रेलवे अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य विभागों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त होते हैं। नए नियमों से यह प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हो जाएगी।
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