गैंगस्टर अरुण गवली को 28 दिन की फर्लो मिली

Image 2025 01 08t134227.681

मुंबई – बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने कुख्यात डॉन अरुण गवली को 28 दिन की फरलो दी है। नागपुर खंडपीठ के न्यायाधीश नितिन सांबरे एवं मा. वृषाली जोशी ने ये फैसला सुनाया. 

गवली ने 18 अगस्त 2024 को जेल अधीक्षक को आवेदन दिया. लेकिन विधानसभा चुनाव के समय कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका को देखते हुए आवेदन खारिज कर दिया गया. 

गवली ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. यह दलील देकर जेल अथॉरिटी के फैसले को रद्द करने की मांग की गई कि उन्होंने फरलो के दौरान हर बार कानून का पालन किया है। 

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने गवली की याचिका मंजूर कर ली. जामसंदेकर की हत्या के मामले में शिवसेना नगरसेवक कलमलकर उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। जामसंदेकर की 2007 में हत्या कर दी गई थी.