दो लाख के ईनामी नक्सली सहित चार नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

सुकमा, 3 जुलाई (हि.स.)। जिले में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं नियद नेल्ला नार योजना से प्रभावित होकर तथा अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप नक्सली संगठन में सक्रिय 04 नक्सलियों क्रमशः 01. सरियम जोगा उर्फ सारा पिता स्व. गंगा (ग्राम पालामड़गू डीएकेएमएस अध्यक्ष ईमानी 01 लाख) निवासी पालामड़गू सुरपनपारा थाना पोलमपल्ली जिला सुकमा, 02. वंजाम जोगा पिता वंजाम हुंगा( कोराजगुड़ा आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर, ईनामी 01 लाख) निवासी थाना गोलापल्ली जिला सुकमा, 03. माड़वी मूका पिता स्व. माड़का (कोराजगुड़ा आरपीसी मेडिकल कमेटी अध्यक्ष) निवासी कोराजगुड़ा थाना गोलापल्ली जिला सुकमा एवं 04. सोयम जोगा पिता स्व. सोयम कोसा (कोराजगुड़ा आरपीसी कृषि कमेटी अध्यक्ष) निवासी कोराजगुड़ा थाना गोलापल्ली जिला सुकमा ने आज बुधवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में भास्कर भट्टाचार्य, उप कमाण्डेन्ट 02 री वाहिनी सीआरपीएफ एवं परमेश्वर तिलकवार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी सुकमा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सली सरियम जोगा उर्फ सारा को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने में 02 री वाहिनी सीआरपीएफ के आसूचना शाखा एवं शेष नक्सलियों को आत्मसमर्पण हेतु प्रोत्साहित कराने मे डीआरजी सुकमा का योगदान रहा है।

पुलिस से मिली जानकाारी के अनुसार सभी आत्मसमर्पित नक्सली विभिन्न नक्सली वारदातों जैसे पुलिस पार्टी की रेकी करना, पुलिस गस्त पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला करना, आवागमन के मार्गों को खोद कर अवरूद्ध करना, शासन-प्रशासन के विरूद्ध पर्चा-पाम्पलेट लगाना, ग्रामीणों से डरा-धमका कर लेव्ही वसूली करना आदि घटनाओं में शामिल रहे है। इसके अतिरिक्त आत्मसमर्पित नक्सली सरियम जोगा उर्फ सारा के विरूद्ध थाना पोलमपल्ली में पूर्व से अपराध क्रमांक 17/2018 धारा 147, 148, 149, 341, 395, भादवि. 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है। उक्त प्रकरण में न्यायालय के 08 फरवरी 2021 को स्थायी वारंटी जारी किया गया था।सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत सहायता राशि व अन्य सुविधायें प्रदाय कराये जायेंगे।