मुंबई: गलत तरीके से भारत में घुसने के आरोप में 20 बांग्लादेशी नागरिकों को फोर्ट कोर्ट मुंबई ने सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को आठ माह की सजा और चार-चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 16 माह की सजा होगी. वैध पासपोर्ट के बिना भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों पर नकली भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र सहित स्थानीय निवास दस्तावेजों का उपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
बोरीवली पुलिस ने शुरुआत में इन 20 बांग्लादेशी नागरिकों और पुणे से दो एजेंटों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाने में उनकी मदद की थी। आश्चर्यजनक रूप से, मिड-डे ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में बांग्लादेशियों द्वारा भारत में प्रवेश करने, विभिन्न क्षेत्रों में बसने और नकली भारतीय दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कठिन तरीकों पर प्रकाश डाला।