Income Tax Refund: ITR रिफंड के लिए करदाता को करना होगा ये काम, खाते में आ जाएगा टैक्स रिफंड का पैसा

इनकम टैक्स रिफंड: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। ऐसे में जिन लोगों ने डेडलाइन के अंदर अपना आईटीआर दाखिल कर दिया है, उन्हें इनकम टैक्स विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिफंड की रकम ट्रांसफर कर दी गई है। हालांकि, अभी भी कई टैक्सपेयर्स ऐसे हैं जो इनकम टैज रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईटीआर रिफंड न मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें रिटर्न में गलत बैंक डिटेल देना या गलत टैक्स रिफंड क्लेम करना शामिल है।

टैक्स रिफंड में कितना समय लगता है?

दरअसल, टैक्स रिफंड आयकर विभाग को तब ट्रांसफर किया जाता है जब पहले से चुकाए गए टैक्स की राशि वास्तविक टैक्स देनदारी से अधिक होती है। इस टैक्स देनदारी की गणना आयकर विभाग द्वारा मूल्यांकन और सभी कटौतियों और छूटों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। आम तौर पर आयकर रिफंड का पैसा रिटर्न दाखिल करने की तारीख से 30 से 45 दिनों के भीतर बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

जुलाई में दाखिल किया था ITR, अभी तक नहीं मिला टैक्स रिफंड

इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद आपको ITR वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसके बाद विभाग उस पर प्रक्रिया करेगा। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सही पाई जाती है, तो आपको 143(1) के तहत सूचित किया जाएगा। अगर आपको कोई टैक्स रिफंड मिलना है, तो उसका उल्लेख ब्याज (अगर कोई हो) के साथ किया जाएगा। अगर आपको 30 से 45 दिनों के अंदर रिफंड नहीं मिलता है, तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा करदाता की ओर से किसी गलती या टैक्स विभाग की ओर से किसी समस्या के कारण भी हो सकता है, जिसके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप कार्रवाई करेंगे।

इसके अलावा आप रिफंड री-इश्यू के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, आयकर रिफंड री-इश्यू वह प्रक्रिया है जिसके तहत करदाता अनुरोध करता है कि जो रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है या सही तरीके से संसाधित नहीं हुआ है, उसे फिर से जारी किया जाए।

रिफंड पुनः जारी करने का अनुरोध कैसे करें

चरण 1: आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।

चरण 2: ‘सेवाएँ’ टैब पर जाएँ और उसके अंदर ‘रिफंड रीइश्यू’ बटन पर क्लिक करें।

चरण 3: एक नया वेबपेज खुलता है और यहां आपको ‘क्रिएट रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट’ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, उस ITR को चुनें जिसके लिए आप रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट दाखिल करना चाहते हैं। एक बार हो जाने के बाद, नेक्स्ट पर क्लिक करें और वह बैंक खाता चुनें जहां आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं। आगे बढ़ें पर क्लिक करें और फिर एक सत्यापन विधि चुनें-आधार ओटीपी, ईवीसी, या डीएससी।