आरबीआई के निर्देश के बाद, प्रमुख निजी बैंकों ने एमएफआई को ऋण का जोखिम भार बढ़ा दिया

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बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों के बाद देश के कुछ प्रमुख निजी बैंकों ने पिछले दस दिनों में माइक्रोफाइनेंस (एमएफआई) ऋण के मामले में जोखिम भार बढ़ा दिया है।

हाल ही में आरबीआई ने देश के पांच प्रमुख निजी बैंकों से संवाद स्थापित किया है. जिसमें नियामक ने ऋणदाताओं को माइक्रोफाइनेंस ऋण का जोखिम भार 75 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत करने के लिए मजबूर किया। इस लोन को असुरक्षित लोन समझें. आरबीआई का निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. आरबीआई के निर्देश का बैंकों पर प्रभाव पड़ेगा, जिससे उन्हें ऋण घाटे से निपटने के लिए अधिक पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होगी। बैंकों की कमाई घटने की आशंका है. रिस्क वेटेज बढ़ाने के आरबीआई के आदेश का सीधा मतलब है कि माइक्रोफाइनेंस को दिए जाने वाले ऋण असुरक्षित ऋण की श्रेणी में आ जाएंगे।

परिवर्तन माइक्रोफाइनेंस ऋणों को असुरक्षित ऋणों के समान उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखता है, जबकि किफायती आवास जैसे कम जोखिम वाले ऋणों का जोखिम भार 35 प्रतिशत है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों की पूंजी स्थिति उनकी बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियों के जोखिम प्रोफाइल को दर्शाती है। साथ ही, आने वाले महीनों में माइक्रोफाइनेंस लोन पर नियम सख्त करने की तैयारी चल रही है।

दूसरी ओर, विशेषज्ञों का मानना ​​है कि अगर एमएफआई सेक्टर को लेकर चिंताएं बनी रहीं तो जोखिम भार में बढ़ोतरी सभी बैंकों पर लागू हो सकती है।